तीन दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने दिया निर्देश
रिपोर्टर : चरणजीत बंजारा
कटनी – कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा विगत 20 दिसंबर को आयोजित उपार्जन कार्य की वर्चुअली समीक्षा बैठक के दौरान जिले मे स्वीकृति पत्रक कम जारी होने के कारण गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों से हैण्डलिंग चालान की प्रति जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पाेरेशन में प्रस्तुत न करनें के कारण स्वीकृति पत्रक जारी न होने के कारण किसानों को उपार्जन राशि का भुगतान नहीं होना पाये जाने पर मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिटिक्स कार्पाेरेशन के जिला प्रबंधक श्री वाय.एस सेंगर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जिला प्रबंधक से तलब किए गए स्पष्टीकरण में कलेक्टर श्री प्रसाद ने कहा है, कि खरीफ विपणन वर्ष 2023- 24 में धान उपार्जन कार्य हेतु प्रत्येक गोदाम पर नियुक्त गोदाम प्रभारी आपके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होने के बाद भी कार्य में रूचि नहीं लेने से हैण्डलिंग चालान की प्रति जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पाेरेशन में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जिले में धान स्वीकृति की मात्रा के डब्लयू एच आर का प्रतिशत मात्र 18.73 फीसदी है जो अत्यंत कम है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, कि जिला प्रबंधक द्वारा शासन के निर्देशों के अनुरूप उपार्जन कार्य नहीं कराया जाकर अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। जो अवांछनीय और अनुशासनहीनता का द्योतक एवं म.प्र.सिविल सेवा नियमों के विपरीत एवं दण्डनीय है। इसलिए अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी